कानून रिव्यू/नई दिल्ली
निर्भया गैंगरेप मामले में अब 22 जनवरी के बजाय 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी होगी। दिल्ली की अदालत ने सभी चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया। शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी। गुरुवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इसे खारिज कर दिया। दया याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के पिता ने कहा था कि यह बहुत अच्छी बात है। जब हमने फांसी देने में देरी हो सकती है वाली खबर सुनी तो हमारी सारी उम्मीदें धूमिल पड़ गई थीं। मुकेश सिंह ने दो दिन पहले ही दया याचिका दायर की थी। 16 दिसंबर 2012 को हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। छह आरोपियों ने 23 वर्षीय महिला के साथ चलती बस में मिलकर दुष्कर्म किया था और उसकी बुरी तरफ पिटाई की थी। बाद में छात्रा की मौत हो गई थी। सभी छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों में से एक नाबालिग था इसलिए उसे किशोर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहीं अन्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी।