कानून रिव्यू/ इंटरनेशनल
——————————- हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत के लिए पालतू की देखभाल किए जाने का भी हवाला दिया गया है, मगर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जमानत देने से साफ इंकार कर दिया है। यह दूसरी बार हुआ है जब अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार किया हो।नीरव मोदी की बैरिस्टर क्लेयर मॉन्टगोमरी ने सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट को बेल मंजूर करने के लिए कई तरह की पेशकश की। उन्होंने कहा कि चार्टर हाउस लंदन के स्कूल में उनका बेटा पढ़ता था जो अब यूनिवर्सिटी चला गया है। मोदी के पास एक कुत्ता भी है। ऐसे में कोई देश छोड़कर नहीं भाग सकता है। चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बथनॉट ने पीएनबी घोटाले के 48 वर्षीय मुख्य आरोपी नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया। मॉन्टगोमेरी ने आगे कहा कि यह बकवास है कि उनके भागने का डर है। उनके पास एक सुरक्षित आश्रय स्थल नहीं है और उन्होंने कहीं की नागरिकता अथवा यात्रा के लिए आवेदन नहीं किया है। वह केवल इस देश में रहने के पात्र हैं। हालांकि क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस यसीपीएस ने भारतीय अधिकारियों की ओर से बहस करते हुए कहा कि नीरव मोदी की भागने की संभावना है और अगर वह रिहा हुआ तो सबूतों को नष्ट कर सकता है। मजिस्ट्रेट एमा आर्बथनॉट भारतीय अधिकारियों की दलील से संतुष्ट हुईं और नीरव मोदी को बेल देने से इनकार कर दिया। ् नीरव मोदी के मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।