दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
कानून रिव्यू/दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराया जाएगा या नहीं इस पर पफैसला सुरक्षित रख लिया है। नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है। इस आदेश में उसके 56 साल पुराने लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान वकील ने दावा किया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बिल्डिंग को खाली कराना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि किसी भी अधिकारी ने हेराल्ड हाउस के परिसर में प्रवेश नहीं किया है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।