कोविड.19 के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश का कड़ाई से पालन
कानून रिव्यू/नोएडा
कोरोना वायरस संक्रमण से चल रही महामारी को लेकर सरकार ने द्वारा कई तरह की पाबंदियां और नए नियम कायदे तय किए जा रहे हैं। लाॅकडाउन के इस तीसरे चरण में नोएडा शहर मंें यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थू देता है तो उसे अब जेब ढीली करनी ही होगी। जेब ढीली भी 1000 हजार रूपये के तौर पर करनी होगी। नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने इस संबंध में एक जनसूचना जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पत्र के हवाले से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय भी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि थूकने से कोविड.19 के अलावा भी कई बीमारी फैल सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। पत्र में कहा गया है कि थूक से निकले कई कीटाणु 24 घंटे तक जीवित रहते हैं। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति के थूक से कोविड.19 समेत टीबी, निमोनिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी फैल सकती है। पत्र के अनुसार कोविड.19 के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश का कड़ाई से पालन करने की दृष्टि से निर्देशित किया जाता है कि सार्वजनकि स्थानों पर थूकना एवं गुटखा, तंबाकू आदि थूकना सख्त मना है। इसका उल्लंघन करने पर पहली दफा 500 रुपए और दूसरी दफा 1000 रुपए के जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। जबतक इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता, तब तक यह नियम लागू रहेगा।