नोटिफाई किए गए कोड ऑन वेजेस- 2019 में प्रावधान किया गया
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
नौकरी छोड़ने पर जल्द ही आपको दो दिन में कंपनी से कुल बकाया मिल जाएगा। सरकार की ओर से नोटिफाई किए गए कोड ऑन वेजेस- 2019 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके तहत नियोक्ता को अपने कर्मचारी का कुल बकाया अंतिम कार्य दिवस पूरा होने के 48 घंटे के अंदर भुगतान करना होगा। कानूनविदों का कहना है कि इस प्रावधान से सबसे अधिक फायदा असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को मिलेगा। अभी तक उनको नौकरी छोड़ने के बाद अपना बकाया लेने के लिए काफी चक्कर लगाना होता था। इस एक्ट को कानून बन जाने के बाद उनको भी तय समयसीमा के अंदर पैसा मिल जाएगा। मौजूदा एक्ट 1936 में नौकरी छोड़ने पर कुल बकाया देने की कोई तय समयसीमा नहीं दी गई है। हालांकि, किसी को नौकरी से बेदखल करने या छंटनी के केस में पेमेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में जरूर प्रावधान है। एक्ट के तहत कुछ नौकरी ऐसे हैं, जिनमें निकालने पर कुल बकाया देने की समय सीमा तय है। इनमें 24000 से कम मासिक आय वाले नौकरी हैं। नए कोड के मुताबिक आपको मिलने वाला वेतन और भत्ते आपके पारिश्रमिक का हिस्सा होते हैं। इसमें आपका महंगाई भत्ता, मूल वेतन और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होते हैं। यात्रा भत्ता, रूम रेंट और वाहन भत्ता आदि इसका हिस्सा नहीं होते। ग्रैच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति लाभ आदि कुल पारिश्रमिक के 50 फीसदी से ज्यादा होते हैं तो उसे वेतन में जोड़ दिया जाएगा।