

मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के कारण अब तक 33 अभियुक्तों को सजा दिलायी जा चुकी है


कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला/बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गहन कार्यवाही की जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी जयप्रकाश भाटी के द्वारा महिला एवं बाल अपराध संबंधित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त संजू पाल पुत्र एजेण्ट पाल निवासी ग्राम अकबरपुर थाना बेवर जिला मैनपुरी को माननीय न्यायालय एडीजे/एसपीएल पोक्सो.3 निरंजन कुमार चौरसिया द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन व अभियोजन अधिकारी जयप्रकाश भाटी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0स0 475/2018 धारा 376 ए.बी.511 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर में माननीय न्यायालय एडीजे/एसपीएल पोक्सो.3 निरंजन कुमार चौरसिया द्वारा मुल्जिम संजू पाल पुत्र एजेण्ट पाल निवासी ग्राम अकबरपुर थाना बेवर जिला मैनपुरी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान तक मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रभावी पैरवी के कारण अब तक 33 अभियुक्तों को सजा दिलायी जा चुकी है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।