

कानून रिव्यू/ गौतमबुद्धनगर
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के तहत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गहन कार्यवाही की जा रही है। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त अब्दुल पुत्र रब्बुल खान निवासी सहि गांव थाना नरवई जिला कटिहार बिहार को माननीय न्यायालय एडीजे /स्पेशल पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर निरंजन कुमार द्वारा 06 वर्ष का साधारण कारावास एवं 02 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0स0 277/2015 धारा 363,366, भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर में आज दिनांक 24.09.2021 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त अब्दुल पुत्र रब्बुल खान निवासी सहि गांव थाना नरवई जिला कटिहार बिहार को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा 06 वर्ष कारावास एवं 02 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी के कारण लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।