हमीरपुर में बहू को जिंदा जलाने के मामले में पति और सास को उम्रकैद
बांदा में पशु बाड़े में रेप के दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई
- कानून रिव्यू/ उत्तर प्रदेश
………………………………….अदालत ने बहू को जिंदा जलाने के मामले में पति और सास को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं बांदा जिले की एक अदालत ने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी युवक को दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। हमीरपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में दोष साबित हो जाने पर उसके पति और सास को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आनंद कुमार सक्सेना ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलोज चन्द्र की अदालत ने मौदहा थाने के ढीहा डेरा गांव निवासी नरेश निषाद और उसकी मां रज्जन के खिलाफ विवाहिता रिंकी पर किरोसिन तेल डाल कर जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप साबित होने पर उम्र कैद और 20-.20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि रिंकी की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में 4 नवंबर 2013 को हुई थी। उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्यु पूर्व दिए बयान में अपने पति नरेश और सास रज्जन पर किरोसिन तेल छिड़क कर आग लगाने का आरोप लगाया था। जब कि बांदा जिले की अदालत ने एक दूसरे मामलें किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में दोषी युवक को दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।