कानून रिव्यू/छत्तीसगढ
नवविवाहिता की मृत्यु के मामले में कोर्ट ने पति समेत सास व ससुर को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। भानुप्रतापपुर के बोदेली भानबेड़ा की नवविवाहिता की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी। जिस पर उसके मायके वालों ने मारपीट करने का आरोप लगाया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नवविवाहिता द्वारा जहर खाकर खुदकुशी करने की बात सामने आई थी। लेकिन जांच में यह भी साबित हुआ था कि महिला ने दहेज की मांग से प्रताड़ित होकर खुदकुशी की थी। बयानार की सुधा कवड़ो 23 वर्ष की शादी मई 2018 में भानबेड़ा बोदेली निवासी युवक गोकुल राम से हुई थी। जिसके बाद से उसे पति व ससुर दुल्लुराम कावड़े, सास सुकारो बाई कावड़े द्वारा दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके लिए नवविवाहिता से मारपीट भी की जाती थी। इस बात से तंग आकर उसने जनवरी 2019 में जहर खा लिया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे भानुप्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से उसे कांकेर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। लेकिन धनेलीकन्हार के पास महिला की मौत हो गई, जिसके बाद कोरर पुलिस ने मुकदमा कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच पड़ताल में यह बात सामने आई कि नव विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने इसके लिए पति, सास व ससुर को आरोपी बना दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई करते अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत शिवहरे ने परिस्थिति जन्य साक्ष्य व गवाहों के आधार पर तीनों को आरोप में संलिप्त पाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक तुकेश्वर राणा ने बताया कि मामले में कोर्ट ने नवविवाहिता के पति, सास व ससुर को धारा 498 ए के तहत तीन.तीन वर्ष सश्रम कारावास और दो दो हजार रुपए अर्थदंड, इसके साथ ही धारा 304 बी के तहत 10-.10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।