कुसुम राणा/राजस्थान
राजस्थान हाईकोर्ट ने अप्रैल 2017 में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पहलू खान और उनके दो बेटों और ड्राईवर के खिलाफ गो तस्करी का मामला खारिज कर दिया है। पहलू खान और उनके बेटों की पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ-साथ पहलू खान और उनके बेटों और ड्राईवर पर भी गो तस्करी का मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति पंकज भंडारी की एकल पीठ ने राजस्थान गोजातीय पशु संरक्षण अधिनियम के तहत इन चार लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप पत्र को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि गायों को वध के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रक चालक खान मोहम्मद और पहलु खान के दो बेटों द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ दर्ज गो तस्करी का केस खारिज कर दिया। आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता कपिल गुप्ता ने कहा कि आपराधिक मामला कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि गायों को वध उद्देश्यों के लिए ले जाया जा रहा था। पहलु खान (55), उनके दो बेटे और कुछ अन्य लोग गायों को अपने वाहन में ले जा रहे थे। इस दौरान उन्हें 1 अप्रैल, 2017 को अलवर जिले में बहरोड़ के पास भीड़ द्वारा कथित तौर पर रोका गया और पिटाई की गई। इस पिटाई के बुरी तरह घायल पहलू खान की 3 अप्रैल को अस्पताल में मौत हो गई। अलवर की एक अदालत ने इस साल 14 अगस्त को पहलू खान की हत्या के सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। हालांकि, राजस्थान सरकार ने बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।