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पीएम केयर फंड की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर नोटिस

15.05.2020 By Editor

नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति माधव जामदार ने वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और याचिका पर जवाब के रूप में केंद्र को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

कानून रिव्यू/मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक वकील द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें, जिसमें मांग की गई है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पीएम केयर फंड ऑडिट करवाया जाए और इस फंड में प्राप्त धन की जानकारी की सार्वजनिक की जाए। पीएम केयर फंड कोविड-.19 के प्रकोप के कारण आकस्मिकताओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट फंड है। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति माधव जामदार ने वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की और याचिका पर जवाब के रूप में केंद्र को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। पीएम केयर फंड का गठन 28 मार्च को किया गया था और याचिकाकर्ता वकील ने भी इसमें योगदान देने का दावा किया। हालांकि उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड में पहले सप्ताह में 6500 करोड़ रुपए एकत्र किए जाने की सूचना है, बाद में अब तक एकत्र धन के बारे में डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। याचिका के अनुसार कोविड-19 पीएम केयर फंड ट्रस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में है और रक्षा, गृह और वित्त विभागों के मंत्री इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। यह कोरोना वायरस प्रकोप द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ बनाया गया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीएम केयर फंड दिशा निर्देशों के अनुसार चेयरपर्सन और तीन अन्य ट्रस्टियों के अलावा, चेयरपर्सन को तीन और ट्रस्टियों की नियुक्ति या नामांकन करना था। हालांकि 28 मार्च 2020 को ट्रस्ट के गठन के बाद से आज तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि इस ट्रस्ट में निचले सदन के साथ.साथ उच्च सदन से भी विपक्षी दलों के कम से कम दो सदस्यों को नियुक्त करने या नामित करने के लिए उचित जांच और पारदर्शिता हो। इसके अलावा यह निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है कि पीएम केयर फंड का ऑडिट ट्रस्टियों द्वारा चयनित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के बजाय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से करने की अनुमति दी जाए जैसा कि सरकार ने कहा था। याचिका में कहा गया कि आम जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए सरकार को आज तक पीएम केयर फंड द्वारा एकत्र किए गए धन की घोषणा करने के लिए एक निर्देश जारी करना आवश्यक है और यह भी बताने को कहा जाए कि कोरोना वायरस द्वारा प्रभावित नागरिकों के लाभों के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है।

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