पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगाए गए आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर 6 मई से पहले फैसला
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
————————————सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि वो कांग्रेस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगाए गए आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर 6 मई से पहले फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। असम के सिलचर से कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दर्ज शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि आयोग को दोनों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया जाए। याचिका में सुष्मिता देव ने पीएम मोदी और अमित शाह पर चुनावी भाषणों में सेना के नाम पर मतदाताओं से अपील कर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने मतदान के दिन 23 अप्रैल को गुजरात में रैली और रोड शो कियाण् यह आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले 9 अप्रैल को भी पीएम ने एक जनसभा में पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों के नाम पर वोट मांगे। यही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह नफरत भरे भाषण भी दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लातूर में दिए बयान पर भी क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को लातूर में एक रैली को संबंधित करते हुए कहा था कि मैं पहली बार मतदान करने वालों से कहना चाहता हूंए क्या आपका पहला वोट वीर जवानों को समर्पित हो सकता है, जिन्होंने पाकिस्तान में हवाई हमले किए। उन्होंने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ से गुहार लगाई कि चुनाव आयोग को दोनों के खिलाफ की गई शिकायतों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए।
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