कानून रिव्यू/ गुवहाटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अश्लील फोटो पोस्ट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गुवहाटी हाईकोर्ट ने अपने फेसबुक वॉल पर भारत के प्रधानमंत्री की एक अश्लील फोटो पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मोहम्मद करीम खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294,500 और सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67.ए के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरफतार कर लिए गए आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि उस पर आरोप है कि उसने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इलैक्ट्रानिक रूप में अपने फेसबुक अकाउंट पर सबसे अधिक अपमानजनक पोस्ट प्रकाशित किया था और जांच अभी पूरी नहीं हुई है। केस डायरी को देखने के बाद जस्टिस अजीत बोरठाकुर ने कहा कि. प्रथम दृष्टया आरोपी ने अपने सोशल नेटवर्किंग फेसबुक एकाउंट के जरिए इलैक्ट्रानिक रूप में सबसे अधिक अपमानजनक पोस्ट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ ड़ाली थी। कोर्ट ने इसके बाद आरोपी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जांच के वर्तमान स्तर पर अगर आरोपी को जमानत की छूट दे दी गई तो इससे आगे की जांच प्रभावित हो सकती है।