एयरसेल-मैक्सिस केस
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
पूर्व वित मंत्री पी चिदंबरम और बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा की तारीख बढ़ा कर 18 दिसंबर कर दी है। कोर्ट के इस फैसले से अब 18 दिसंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। एयरसेल-मैक्सिस मामले मे कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि पी चिदंबरम और कार्ती चिंदबरम के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं,मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। यह केस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से जुड़ा है। 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री मंजूरी दी थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट प्रपोजल्स को ही मंजूरी देने का अधिकार था। इससे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी। एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी का था। इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दे दी।