हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का साल 2005 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षक और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के मामले में फैसला
कानून रिव्यू/उत्तर प्रदेश
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने साल 2005 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने दिए का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से यूपी के पांच हजार जूनियर हाई के स्कूल शिक्षकों में खुशी पैदा हो गई है। लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को इस आदेश को अगले 4 महीने में लागू करने को कहा गया है। 28 मार्च साल 2005 को राज सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम रोक दिया था। इस आदेश पर 1 अप्रैल 2005 को पुराने पेंशन स्कीम बंद करके नई स्कीम लागू कर दी गई थी। इससे करीब 5 हजार लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा था। इसी के खिलाफ कोर्ट में यूपी सीनियर बेसिक शिक्षा संघ सहित कई अन्य लोगों ने याचिका दायर की थीं। जिस पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच जस्टिस इरशाद अली ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया है। लखनऊ बेंच के सामने याचिकाओं की तरफ से दलील पेश करते हुए कहा गया कि करीब 5000 लोगों को साल नई पेंशन लागू करने से साल 2005 के पहले नियुक्त किया गया है। सरकार ने 2006 से अनुदानित होने के बावजूद उनको नियुक्ति वाली तिथि से सैलरी का भुगतान किया है, तो ऐसे में सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। जबकि सरकार की तरफ से अपनी दलील रख रहे वकील ने कहा कि इन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने वाले फैसले में कोई भी कानूनी रूप से कोई गलती नहीं है।