कानून रिव्यू/नई दिल्ली
पॉक्सो एक्ट अब में मौत दी जाएगी। नाबालिग से रेप पर अब मौत की सज़ा पॉक्सो में संशोधन के साथ ही बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में दंड को और भी कठोर बनाने के लिए सख्त उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने पॉक्सो कानून में संशोधन की मंजूरी दी है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर फांसी की होगी। साथ हीए बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों में दंड को और भी कठोर बनाने के लिए सख्त उपाय किए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण होना चाहिए और मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों से बाल संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे अपनी मंजूरी दी। उन्होंने बताया किह एक संपूर्ण कोशिश है जिसमें पॉक्सो अधिनियम की पूरी संरचना को न केवल मजबूत किया गया है बल्कि इसका विस्तार भी किया गया है, ताकि बच्चों से उनकी बाल्यावस्था छीनने के लिए दवाइयों या हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की संबद्ध धारा.9 को और अधिक सख्त बनाया गया है। बाल पोर्नोग्राफी की बुराई से निपटने के लिए पोक्सो अधिनियमए 2012 की धारा.14 और धारा.15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।