कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 का पॉल्यूशन पर हंटर चलेगा
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
यदि जरा भी पॉल्यूशन से निपटने में ढिलाई बरती तो समझो गए जेल और साथ ही 1 करोड रूपये तक के जुर्माने से जूझना पडेगा। दिल्ली और एनसीआर में बढते हुए पॉल्यूशन के सिर दर्द को लेकर केंद सरकार ने यह फैसला लिया है। अब यदि पाल्यूशन बढाने में साथ दिया तो नए कानून के अनुसार 5 साल तक जेल और 1 करोड रूपये के जुर्माने को भी झेलना पडेगा। एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। कानून और न्याय मंत्रालय ने यह अध्यादेश फौरी तोर पर जारी कर दिया है। इस अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर और इसके साथ लगते इलाकों में लागू होगा। उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली.एनसीआर से सटे इलाके शामिल हैं एयर पॉल्यूशन का स्रोत मौजूद है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एयर की क्वालिटी पर खराब असर डाल रहा है। सूत्रों की मानें तो इस कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगाए जिसमें 20 सदस्य होंगे। दिल्ली.एनसीआर में पॉल्यूशन की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। दिल्ली में गुरुवार दोपहर 2 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 402 दर्ज किया गया। एक्यूआई का 24 घंटे का औसत बुधवार को 297, मंगलवार को 312, सोमवार को 353, रविवार को 349, शनिवार को 345 और शुक्रवार को 366 था। शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच को संतोषजनक, 101 और 200 के बीच को मध्यम, 201 से 300 तक को खराब और 301 से 400 के बीच को बहुत खराब तथा 401 से 500 तक को गंभीर श्रेणी में माना जाता है।