कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा गहन कार्यवाही की जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा पोक्सो एक्ट में गहन पैरवी करने के फल स्वरुप एक मुलजिम को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कठोर कारावास की सुनाई गई है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर मीडिया प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन मे प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0स0 95/2014 धारा 363, 366, 376(2) आई.पी.सी. थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर में माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पे0 पोक्सो 3 गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियुक्त संजय पुत्र ब्रह्मदेव निवासी ग्राम धोमधीरा थाना वरियापुर जिला मुंगेर(बिहार) वर्तमान पता झुग्गी सेक्टर 100, 3 सी कंपनी नोएडा को 10 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास व 26000 रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है। जुर्माना अदा ना करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।