पुलिस कमिश्नरेट/गौतमबुद्धनगर
फेक न्यूज व अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक िंसंह ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने व बचाव हेतु लॉकडाउन प्रभावी है । लॉकडाउन तथा कोरोना वायरस के संक्रमण आदि के सुंबंध में भ्रामक तथा अप्रमाणित खबरे फैलाने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि वहीं कोरोना वायरस तथा लॉकडउन के संबंध में अफवाह फैलाने वोलों को भी बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि अप्रमाणित खबरो के प्रसार से जनमानस में दहशत फैलती है तथा इसके कारण उनकी तकलीफे बढ़ जाती है । अतः कोरोना वायरस के संक्रमण व उससे बचाव तथा लॉकडाउन के संबंध में प्रमाणित खबरों को ही संज्ञान में ले तथा इस संबंध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट तथा सरकार व प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं को देखकर खबरों की पुष्टि अवश्य कर लें । उन्होने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में धारा 144 प्रभावी है अतः सभी जनपदवासी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन करें। सभी लोग अपने घरों में ही रहे तथा अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। यदि घर से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी हो तो सोशल डिस्टैंसिंग का जरूर पालन करें। उन्होने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में भारी सुरक्षा बल तैनात है । चेकपोस्ट एवं विभिन्न स्थानो पर तैनात पुलिस बल जनता की सुरक्षा के लिए है अतः सभी उनके निर्देशों का पालन करें तथा खुद भी सुरक्षित रहे तथा दूसरो को भी सुरक्षित रखने में पुलिस प्रशासन की मदद करें । उन्होने सभी को लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टैंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने की अपील की है।