फिरोजाबाद पॉक्सो कोर्ट में न्यायमूर्ति मृदुल दुबे 8 साल की बच्ची के दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या के मामले में सुनाया फैसला
कानून रिव्यू/उत्तर प्रदेश
8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी बच्ची का चचेरा भाई लगता है। करीब 20 महीने पहले हुए इस जघन्य हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की तरफ से की गई सटीक पैरवी के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। पीड़ित परिवार ने सजा के बाद संतोष जाहिर करते हुए कहा कि फैसले से दोबारा किसी को ऐसा अपराध करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 मार्च 2019 को 8 साल की बच्ची के घर नामकरण का कार्यक्रम था। मृतका डीजे पर डांस कर रही थी। उसी दौरान चचेरा भाई शिव शंकर उर्फ़ बंटू ने उसे 10 रुपए का लालच देकर खेत में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी थी। बच्ची का शव दूसरे दिन सुबह खेत में मिला था। इसके बाद मृतका की मां की तहरीर पर सिरसागंज थाने में शिव शंकर उर्फ बंटू पुत्र अतर सिंह के ऊपर नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो कोर्ट अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि न्यायमूर्ति मृदुल दुबे की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई की गई। इस दौरान 11 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए। चार गवाह तथ्य के साबित हुए। सही जांच और पत्रावली की वजह से कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। फिरोजाबाद जनपद में पॉक्सो कोर्ट में यह पहली फांसी की सजा सुनाई गई है।