न्याय सभी के लिए उपलब्ध है और न्याय पाने का है, सभी को समान अधिकारः मिनाक्षी सिन्हा
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/ग्रेटर नोएडा
बाल संप्रेक्षण गृह फेस-.2, नोएडा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्वनगर की सचिव व सिविल जज सिनियर डिवीजन श्रीमती मिनाक्षी सिन्हा द्वारा किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में निःशुल्क कानूनी सलाह के बारे में जानकारी देते हुए सचिव व सिविल जज सिनियर डिवीजन श्रीमती मिनाक्षी सिन्हा ने कहा कि न्याय सभी के लिए उपलब्ध है और न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई गरीब व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में पेश करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो उस गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने में रुकावट नही होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एंव उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाए जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एंव उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रहे है। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार या बेगारी से पीडित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रुप से अस्वस्थ्य अथवा अन्यथा असमर्थ, जातीय हिंसा, अत्याचार, औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले ये सभी व्यक्ति निःशुल्क विधिक सलाह पाने के हकदार है। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला स्तर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर सचिव व तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति को करना होगा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओ की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सचिव द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के संदर्भ में संविधानिक उपबन्ध, दण्ड प्रक्रिया सहिता में विर्णित उपबन्ध व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अद्यतन निर्णयों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर बाल संप्रेक्षण गृह के क्राफ्ट टीचर व प्रभारी अधीक्षक धर्मेन्द्र मौर्य एवं स्टाफ तथा किशोर आपचारी उपस्थित रहे।