कर्फ्यू लगाने का फैसला डीएम लेंगे
मौहम्मद इल्यास-’’दनकौरी’’/उत्तर प्रदेश
कोरोनो वायरस महामारी को लेकर रोकने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश को लॉकडाउन किए जाने की घोषणा कर दी गई है। यूपी सरकार ने कर्फ्यू लगाने का फैसला डीएम पर छोड दिया है। यह लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में आगामी 27 मार्च तक रहेगा। कोरोनावायरस के बारे में सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार से 27 मार्च तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने घरों में ही रहें और किसी भी तरह की पैनिक न फैलाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान संबंधित अधिकारी सख्ती से फैसला लें। कर्फ्यू लगाने का फैसला जिले में डीएम के पास होगा। अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वे कर्फ्यू लगा सकते हैं। उन्होंने ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग सब्जी मंडी या फिर किराना व दावा की दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। दो से ज्यादा लोग कहीं भी एकत्र न हों। मंडियों में भीड़ न लगे,ा् लिहाजा, उनके मोहल्लों में ही सभी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने जनता से अपील की कि इस दौरान ऐसा न हो कि लोग ज्यादा चीजें खरीद लें। सभी को सीमित सप्लाई की जाए। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि किसी भी कीमत पर कालाबाजारी न हो। 23 करोड़ की जनता को इस महामारी से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों अनुरोध है कि वे अपना.अपना सहयोग देंण् सरकार पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह की कमी नहीं है। मानवता की सेवा के लिए सभी योगदान करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी कीमत पर जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक मूल्यों पर सामान न बिकने पाए। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसा कुछ भी न करें कि सख्त कार्रवाई करनी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति काफी गंभीर है। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग विदेशों से या फिर अन्य राज्यों से प्रदेश में आए हैं। वे लोग कहां हैं कैसे हैं इसकी जानकारी लगाई जा रही है।् लिहाजा सरकार को लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के दूसरे दिन मंगलवार को लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले और जरुरतमंद की चीजें खरीद लाएं। वहीं, बरेली में पुलिस ने कड़ा रुक अपानाया और बेवजह घर से बाहर निकले लोगों पर लाठियां बरसाई। धर्मनगरी चित्रकूट में आज अमावस्या मेला के दिन सन्नाटा छाया रहा। मेरठ में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी दिल्ली रोड और लोहिया नगर मंडी में खरीदारी को भीड़ उमड़ी। कुछ लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले तो खरीदारी कर लाए। मंडियों को 12 बजे तक खोलने के प्रशासन ने व्यापारियों की सहमति से निर्देश जारी कर दिए थे। मंडियों में लोगों की भीड रही। हालांकि शहर के बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग व्रत के लिए भी खरीदारी करते नजर आए। फल और पूजा आदि का सामान खरीदा। काँलोनियों में पार्कों में सुबह सावधानी बरतते हुए चहलकदमी की। कुछ दुकानों को पुलिस कर्मियों ने बंद कराया। पेट्रोल पंप खुले। दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रही। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में पार्कों में टहलने आने वालों पर रोक लगा दी गई और कई जगह पर ताला लगा दिया गया। गाजियाबाद की सीमाओं पर पुलिस ने सख्त दिखाई। सुबह के वक्त थोड़ी ढील रही तो फर्राटा भरकर निकले वाहन लेकिन 8 बजे के बाद पुलिस सख्त हुई और कई वाहनों के चालान काटे। उधर शामली में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एसपी शामली ने जिले में लोकडाउन के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही हरियाणा से सटी जिले की सीमाओं को सील किया जा रहा है। एसपी ने निर्देश दिए हैं कि जरूरी काम के लिए केवल एक आदमी ही बाहर निकले। सरकार ने बाइक और कार सवारों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैण् इसके तहत अब लॉकडाउन के दौरान बाइक सवार अपने साथ किसी को भी नहीं बैठा सकेगाण् साथ ही कार में भी सिर्फ 2 ही लोग चल सकेंगे। अगर कोई इसकी अनदेखी करता है तो बाइक का चालान किया जाएगा। साथ ही धारा 144 व 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल लॉकडाउन के बावजूद लोग तरह.तरह के बहाने बनाकर सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। अब पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सख्त करवाई करते हुए 11 हजार से ज्यादा वाहनों का चालान किया है। साथ ही 645 वाहन सीज़ करते हुए 22,85,651 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।
बिना आकस्मिकता के किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहींः आलोक सिंह
पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह ने लॉकडाउन के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिना आकस्मिकता के किसी को भी घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। दूसरे आकस्मिक कारण से बाहर निकलने वाले को कारण बताना होगा। यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण से जाना हो तो संबंधित कागजात दिखाने होंगें। वहीं अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोग, जिन्हें अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने ऑफिस,् कार्यस्थल पर ही बने रहेंगे। अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएंगे और कार्य समाप्ति के बाद सीधे घर जाएंगे। जब कि आवश्यक सेवाएं वाले ऐसे कर्मियों को पास निर्गत किएं जाएंगे। ऐसे कर्मी सभी जरूरी अभिलेख. जैसे . पास, विभागीय प्रपत्र,डयूटी पास आदि चेक करने पर दिखाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति बाहर जाने का वैध कारण न बता सकेगा तो ऐसे वाहन सीज़ कर दिए जाएंगे। जनपद में धारा 144 दंड प्रक्रिया का आदेश पूर्व से लागू है। जो उसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध 188 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यमुना एक्सप्रेसवे को भी बंद कर दिया गया है और इस मार्ग पर पुलिस द्वारा बेरिगेटिंग की जा रही है, जो इस मार्ग से गुजर रहे हैं उन्हें केवल तभी अनुमति दी जाएगी। जब उनके पास जाने के लिए वैध कारण होगा। यह आपातकालीन सेवाओं के लिए भी खुला रहेगा।