गवाहों के आधार पर सात आरोपित ताहिर, माजिद, आदिल, सैफुल, मुजीत, जफरियाद व साहिब को 2015 में दोषी करार दिया गया था। जब कि एक अन्य आरोपित तालिब का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अब तालिब को भी न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार का जुर्माना लगाया है।
कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा
—————————-जिला न्यायालय ने बिलासपुर के चेयरमैन रहे कदीर खान सहित दोहरे हत्याकांड में एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जब कि मामले में सात आरोपितों को पहले ही सजा हो चुकी है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश शिवानी जयसवाल ने की। कोर्ट ने आरोपित पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। सरकारी अधिवक्ता मनोज तेवतिया ने बताया कि 24 जून 2010 को बिलासपुर चेयरमैन रहे कदीर खान और उनके साथी आबिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब कि घटना में सलमान घायल हो गया था। परिजन की तरफ से दनकौर कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गवाहों के आधार पर सात आरोपित ताहिर, माजिद, आदिल, सैफुल, मुजीत, जफरियाद व साहिब को 2015 में दोषी करार दिया गया था। जब कि एक अन्य आरोपित तालिब का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अब तालिब को भी न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट से आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।