कैबिनेट की भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018 को मंजूरी
—-विधेयक में यह प्रावधान भी है कि ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले ही जब्त किया जा सकेगा। साथ ही उसे बेचकर कर्ज देने वाले बैंक का कर्ज भी चुकाया जा सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन को भी मंजूरी दे दी है।
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन को मंजूरी
- कानून रिव्यू/नई दिल्ली
—————————–केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बैंकों से कर्जा लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों पर सख्त हो गई है। यदि कोई भी व्यक्ति बैंकों का कर्जा लेकर विदेश भागा तो उसकी बैंनामी संपत्ति को तत्काल खंगाल कर जब्त कर लिया जाएगा। यही नही विदेशों में भी जो संपत्ति होगी उसे जब्त किए जाने के पर सरकार कानून में दावचेंज तेज करने जा रही है। इसके लिए केंद्र की कैबिनेट ने भगोडा आर्थिक अपराध बिल-2018 को मंजूरी दे दी है।
ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदीए और मेहुल चौकसी और ऐसे ही दूसरे भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए मोदी कैबिनेट ने भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल- 2018 को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि फ्युजिटिव ऑफेंजर्स बिल 2018 बिल लाया गया है ताकि इसकी मद्द से भगोड़ों की संपत्ति यहां तक कि बेनामी संपत्ति को भी जब्त किया जा सकेगा। इसके अलावा ये प्रावधान भी होगा ताकि भारत के बाहर की उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सके। लेकिन ये उस देश के सहयोग पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल को आगामी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। देश में लूट को अंजाम देकर भागने और कानून का मजाक बनाने की इजाजात नहीं दी जा सकती है।
सूत्रों की मानें तो विधेयक में यह प्रावधान भी है कि ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले ही जब्त किया जा सकेगा। साथ ही उसे बेचकर कर्ज देने वाले बैंक का कर्ज भी चुकाया जा सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के गठन को भी मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इंडिपेंडेंट रेग्युलेटर के रूप में काम करेगा।