चाकू घोंप कर की गई थी, भाभी की हत्या
कानून रिव्यू/उत्तर प्रदेश
—————————————थाना निवाड़ी क्षेत्र में भाभी की चाकू मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि से आधा धन मृतका के परिजनों को दिए जाने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गजेंद्र त्यागी ने बताया कि निवाड़ी क्षेत्र के सिखेड़ा गांव में शकुंतला देवी परिवार समेत रहती थीं। उनकी बेटी और दामाद भी साथ रहते थे। शकुंतला का देवर रोहताश मेरठ के रोहटा फाटक स्थित सावित्री विहार कॉलोनी में रहता है। उसकी और शकुंतला की रंजिश चल रही थी।
रोहताश 11 मई 2013 को सिखेडा स्थित शकुंतला के घर आया ओर चाकू से शकुंतला के पेट में हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने शकुंतला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली स्थित जीटीबी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था। उपचार के दौरान 19 मई को शकुंतला की मौत हो गई थी। शकुंतला के दामाद रविंद्र ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रोहताश को नामजद कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे.9 वंदना सिंह की कोर्ट में चली। कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर रोहताश को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 1 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।