गौतमबुद्धनगर के थाना बीटा-2 में उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 ;गैंगस्टर एक्ट रिपोर्ट दर्ज
कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्धनगर पुलिस ने पत्रकारिता की आड में भ्रष्टाचार को बढावा देने वाले चार तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया है। उक्त तथाकथित पत्रकारों पर आरोप है कि उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों के ख्लिफ कई तरह की खबरें प्रकाशित प्रसारित कर न केवल छवि धूमिल किए जाने का प्रयास बल्कि गलत तरीके से दवाब भी बनाया जाता रहा है। यह गिरोह मुख्य रूप से जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व लखनऊ में सक्रिय था। पुलिस क मुताबिक यह गैंग यह कार्य दो प्रकार से सम्पादित करता था। प्रथम, इस गैंग के सदस्य सरकारी सेवको, विशेषकर पुलिस अधिकारियों को अनुचित आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर व्यक्ति विशेष के पक्ष मे कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करते थे। जो सरकारी सेवक,पुलिस अधिकारी इनके उत्प्रेरण के प्रभाव में आ जाते थे, उनको ये अवैध आर्थिक लाभ पहुंचाकर अनुचित व विधि विरूद्ध कार्य करवाते थे। द्वितीय, जो सरकारी सेवक,पुलिस अधिकारी इनके इस प्रभाव में नही आते थे, उसके विरूद्ध ये लोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे न्यूज पोर्टल, व्हॉट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर आदि पर व्यापक रूप से उसके विरूद्ध असत्य, अनर्गल व तथ्यहीन प्रचार.प्रसार कर उसकी नकारात्मक छवि बनाकर इतना दबाव डालने का प्रयत्न करते थे कि वह सरकारी सेवक,पुलिस अधिकारी विवश होकर इन लोगो की इच्छानुसार अवैध कार्य करने लगे जिससे ये लोग आर्थिक लाभ प्राप्त कर अपना हित साध सके। इनके द्वारा सरकारी सेवको,पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध व्यापक स्तर पर नकारात्मक प्रचार के कारण समय. समय पर लोक व्यवस्था भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। थाना बीटा-2 की पुलिस ने बताया कि दिनांक 23.08.2019 को थाना बीटा.2 जनपद गौतमबुद्धनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 806/19 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप ;निवारण अधिनियम 1986 ;गैंगस्टर एक्ट निम्नलिखित अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। इनमें सुशील पंडित पुत्र ब्रहमेश्वर निवासी सी.127, सैक्टर 37, थाना बीटा.2 ग्रेटर नोएडा, उदित गोयल पुत्र स्व0 योगेन्द्र कुमार निवासी बी 102 मिक्सन ग्रीन मेन्शन, सूरजपुर, रमन ठाकुर पुत्र सुरेश ठाकुर निवासी ई 413ए बीटा.1, ग्रेटर नोएडा, चंदन राय पुत्र ओंकार नाथ राय निवासी बी.19 जयभारत इन्कलेव, निकट पुलिस स्टेशन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद, नितीश पांडेय पुत्र मनोज पांडेय निवासी मकान नं0 1/150, विवेक खण्ड, गोमती नगर जनपद लखनऊ हैं। पुलिस ने बताया कि उक्त गैंग का नेतृत्व सुशील पंडित के द्वारा किया जा रहा था। उक्त अभियुक्तगण में अभियुक्त सुशील पंडित व उदित गोयल को जनपद गौतमबुद्धनगर, चंदन राय को जनपद गाजियाबाद व नितीश पांडेय को जनपद लखनऊ से दिनांक 23.08.2019 व 23.,24.08.2019 की रात्रि विभिन्न टीमों द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है तथा इनके कार्यालयो को सील किया जा चुका है। अभियुक्त रमन ठाकुर फरार चल रहा है जिसकी गिरफ्तारी पर रूपये 25000 का पुरष्कार भी घोषित किया गया है। इनमें अभियुक्त चंदन राय के कब्जे से एक फार्चूनर कार नम्बर डीएल 4सी एनसी 9990, एक आई.20 कार नम्बर यू0पी0 14 डीआर 3990, एक एप्पल आईफोन.10,एक सैमसंग फोन व एक मैक बुक बरामद हुई है। अभियुक्त उदित गोयल के कब्जे से एक इनोवा कार नम्बर डीएल 2 सीक्यू 5873, दो मोबाईल फोन व अभियुक्त सुशील पंडित के पास से एक मोबाईल फोन बरामद हुआ है। इसी गैंग के सदस्यो सुशील पंडित, उदित गोयल व रमन ठाकुर द्वारा दिनांक 30.01.2019 को तत्कालीन थाना सैक्टर 20 प्रभारी मनोज पंत को अभियुक्तगण के पक्ष में कार्य करने के लिए अवैध रूप से उत्प्रेरित किया गया और इस कार्य के एवज में अभियुक्तगण से कुल 08 लाख रूपये प्राप्त कर, 75 प्रतिशत भाग अर्थात 06 लाख रूपये स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हडप लिए गए। उक्त तीनो व्यक्ति थाना सैक्टर 20 नोएडा के प्रभारी निरीक्षक के कक्ष से रंगे हाथ पकडे गए थे जिनमें प्रत्येक के पास से अवैध रूप से प्राप्त किये 02.02 लाख रूपये बरामद हुए थे। इस संबंध में इन तीनो के विरूद्ध थाना सैक्टर 20 पर मुकदमा अपराध संख्या 166/19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 384 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। इस अभियोग के विचारण में साक्षियों को प्रभावित करने के लिए एवं अभियोग की पैरवी करने वाले पुलिस अधिकारियों पर अनुचित दबाव डालने के लिए इनके द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकारात्मक व असत्य दुश्प्रचार संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध किया जा रहा है। अभियुक्त रमन ठाकुर के विरूद्ध वर्ष 2015 में भी थाना सैक्टर 20 पर मुकदमा अपराध संख्या 795/15 धारा 420,467,468,471,500,504,506 भा0द0वि0 25 शस्त्र अधिनियम व 66,67 आईटीएक्ट भी पंजीकृत किया गया था।