ईवीएम और वीवीपीएटी के 100 प्रतिशत सत्यापन की याचिका खारिज
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम के साथ मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल्स ;वीवीपीएटी के 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि सीजेआई ने इस मामले को पहले ही निपटा दिया है। आप 2 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मौका क्यों ले रहे हैं ? इस दौरान न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा हम सीजेआई के आदेश को रद्द नहीं कर सकते। यह बकवास है, याचिका पर फैसला ले लिया गया है। ईवीएम को अविश्ववसनीय और छेड़छाड़ करने के लिए कमजोर बताते हुए यह याचिका दायर की गई थी। दीर्घकालिक समाधान के रूप में उन्होंने ऑप्टिकल बैलट स्कैन मशीनों के साथ ईवीएम के प्रतिस्थापन की मांग की थी। वर्तमान आम चुनावों के संबंध में उन्होंने सभी ईवीएम को वीवीपीएटी सत्यापन के अधीन करने की मांग की थी। हालांकि जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एम0 आर0 शाह की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1 ईवीएम से 5 ईवीएम का वीवीपीएटी सत्यापन बढ़ाने का निर्देश दिया था। 21 राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा दायर याचिका में यह आदेश दिया गया था। हालांकि पीठ ने 50 फीसदी सत्यापन के लिए पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था।