कानून रिव्यू/नई दिल्ली
सावधान! यदि आपने किसी भी महिला को उंगली दिखाने की जुरूरत की तो मुसीबत में फंस जाएंगे। मुसीबत
भी ऐसी वैसी नही बल्कि जेल की हवा भी खानी पड सकती है। एक ऐसी मामल में कोर्ट ने उंगली दिखाने के आरोपी एक व्यक्ति को 3 साल तक जेल की सजा का फैसला सुनाया है। दिल्ली की एक कोर्ट ने एक शख्स को महिला को अजीब मुंह बनाकर मिडिल फिंगर दिखाने का दोषी है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह से हावभाव बनाकर किसी महिला को परेशान करना और उसे गलत तरीके से उंगली
दिखाना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है,् आरोपी महिला का देवर बताया जा रहा है। गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ महिला ने 21 मई 2014 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसे मिडल फिंगर दिखाई और उसके साथ मारपीट भी की। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष की तरफ से शिकायतकर्ता सहित चार गवाह पेश हुए। महिला ने कहा कि आरोपी ने उसे थप्पड़ भी मारा था। आरोपी ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस समय की बात महिला कर रही है, उस समय उसकी बहन वहां मौजूद थी। बहन ने कोर्ट को बताया कि महिला पूरी तरह से झूठ बोल रही है। हालांकि जज ने आरोपी को महिला को मिडिल फिंगर दिखाने और गाली देने का दोषी पाया। कोर्ट को इस मामले में संपत्ति विवाद का कोई ठोस सबूत हासिल नहीं हुआ है।