पुलिस ने 35 नशीले इंजेक्शंस के साथ गिरफ्तार किया था
- कानून रिव्यू/चंडीगढ
………………………… ——————महिला को 1 व उसके दामाद को डेढ़ साल की सज एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में दी गई है। जिला अदालत ने सास और दामाद को दोषी करार दिया था। दामाद सुभाष को डेढ़ साल व उसकी सास बानो को 1 साल की सजा सुनाई है। दोनों को पिछले साल पुलिस ने 35 नशीले इंजेक्शंस के साथ गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि गत वर्ष 26 नवंबर को दर्ज इस केस के मुताबिक पुलिस ने सेक्टर.-25 रैली ग्राउंड के पास नाका लगा रखा था। तभी पुलिस को 24.25 टर्न की तरफ से एक मारुति कार नजर आई जिसने पुलिस को देखकर बैक गियर में गाड़ी मोड़ ली। पुलिस को उन पर शक हुआ। पुलिस को देखकर गाड़ी में सवार सुभाष उतरकर भागने लगा। उसके हाथ में एक लिफाफा था जिसमें नशे के इंजेक्शन थे। पुलिस ने लेडी कांस्टेबल की मदद से गाड़ी में सवार बानो को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से पुलिस को 35 नशे के इंजेक्शन मिले। पूछताछ में दोनों इन इंजेक्शन के संबंध में कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सके। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी सुभाष सेक्टर .25 का रहने वाला है जबकि बानो डड्डूमाजरा की रहने वाली है।