कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विशेष शर्मा के दिशा निर्देशन में तथा सुशील कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता मे महिला पखवाड़ा के अंतर्गत एडीआर सेंटर स्थित दीवानी न्यायालय परिसर गौतमबद्धनगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवार न्यायालय में नामित काउंसलर श्रीमती कुमकुम नागर व श्रीमती सरिता भाटी एवं विद्वान अधिवक्तागण तथा महिलाएं व वादकारी उपस्थित हुए। विधिक साक्षरता शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबद्धनगर द्वारा जानकारी देते हुए पॉस्को एक्ट के बारे में तथा महिलाओं के अधिकार व सुरक्षा, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न के बारे में विधिवत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि समाज को नैतिक चेतना अपनाना होगा और स्वयं पर संयम रखकर अपराधो को होने से रोकना होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष बराबर है, इससे कोई ऊंचा नहीं है। विधि ही सर्वोच्च है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं के अपराध को रोकने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत महिलाएं निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं।