कानून रिव्यू/ उत्तर प्रदेश
मीडिया गंगा स्नान कर रही महिलाओं की फोटोग्राफी नही कर पाएगा। यह निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुंभ मेलाधिकारी को दिया है। हाईकोर्ट ने कुंभ मेले के दौरान स्नान घाटों पर नहाती महिलाओं की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम, नियम व कोर्ट के आदेश से घाट से 100 मीटर के क्षेत्र में फोटोग्राफी प्रतिबंधित की गई है। इसके बावजूद अखबारों में स्नान करती महिलाओं के फोटोग्राफ छापे जा रहे हैं। कोर्ट ने कुंभ मेलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह मीडिया को इस आदेश की जानकारी देकर अनुपालन सुनिश्चित कराए। सुनवाई 5 अप्रैल को नियत करते हुए मेलाधिकारी से याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल और जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने एडवोकेट असीम कुमार राय की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि समाचार पत्र घाट पर स्नान करती युवती की फोटो छाप रहे हैं और इलेक्ट्रानिक मीडिया विजुअल दिखा रहे हैं। कोर्ट ने अखबार को याचिका का हिस्सा बना लिया है और मेला प्राधिकरण के एडवोकेट कार्तिकेय शरण से कहा है कि वह कोर्ट के आदेश की सूचना मेलाधिकारी को फोन से देकर अनुपालन कराने को कहें। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने स्नान घाट से 100 मीटर के इलाके में फोटो खींचने पर रोक लगाई थी।