कानून रिव्यू/नई दिल्ली
लोकसभा चुनाव 2019 निष्पक्ष और पूरी तरह से पारदर्शी और लोकतांत्रिक ढंग से हो, इसके लिए भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त काम करता है। भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति
करते हैं। चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया को संभालने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और रुतबा भी कुछ कम नहीं होता। इस अहम पद पर काम करने वाले अधिकारी का वेतन देशकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है,जो कि चुनाव आयोग अधिनियम 1991 की धारा 3 के तहत आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगर 6 सालों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त की उम्र 65 साल हो जाए तो फिर उनकी कार्यावधि कम हो सकती है। दोनों में से जो भी बात पहले हो जाए,कार्यावधि पर वही लागू होती है। भारत के लोकतंत्र में अहम योगदान देने वाले चुनाव आयुक्त को कोई भी पद से नहीं हटा सकता है। इन्हें हटाने के लिए संसद में बाकायदा महाभियोग चलाकर और आरोप की सच्चाई साबित करके ही पद से हटाया जा सकता है। आजादी से बाद साल 1950 से आज तक हुए चुनावों में कुल 23 चुनाव आयुक्त रहे हैं। इनमें वर्तमान चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा भी शामिल हैं। भारतीय संविधान में महाभियोग बेहद सख्त प्रक्रिया है जो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61ए 124(4)ए (5), 217 और 218 में मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त या सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने के लिए अपनाई जा सकने वाली इस प्रक्रिया में लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा के न्यूनतम 50 सांसदों का साइन चाहिए होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास कई बेहद अहम अधिकार होते हैं। जैसे राजनैतिक दलों को मान्यता देना भी इन्हीं का काम है। इसके साथ ही चुनाव आयुक्त ही तय करता है कि किसी को कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जा सकता है। दल केवल अपना चिन्ह सुझा सकते हैं, अंतिम निर्णय आयुक्त के पास ही होता है। आयोग उस उम्मीदवार को प्रतिबंधित कर सकता है जो तय समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा.जोखा न दे सके। यही वजह है कि हर साल सभी राजनैतिक दलों को अपनी एनुअल रिपोर्ट या सालभर की गतिविधियों का लेखाजोखा मुख्य चुनाव आयुक्त को देना होता है ताकि वे टैक्स बेनिफिट पा सकें। अगर चुनाव के दौरान या उससे पहले कोई कैंडिडेट किसी भी तरह की धांधली में लिप्त पाया जाता है और मामले को सुप्रीम या हाई कोर्ट में ले जाया जाए, तब भी चुनाव आयुक्त इसमें दखल दे सकता है।