प्रवर्तन निदेशालय यादव सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई इस कारण जमानत दी गई
सीबीआई के मामले में जमानत नहीं मिली है ऐसे में यादव सिंह को जेल में ही रहना होगा
- कानून रिव्यू/नई दिल्ली
……………………………………नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना औद्योगिक विकास के घोटालों में आरोपी यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई ने यादव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर रखा है और उस मामले में जमानत नहीं मिली है इस कारण यादव सिंह जेल में रहेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यादव सिंह को जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय यादव सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई इस कारण उन्हें जमानत दी गई है। हालांकि सीबीआई के मामले में जमानत नहीं मिली है ऐसे में यादव सिंह को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि यादव सिंह छानबीन में सहयोग करेंगे और अपना पासपोर्ट जमा कराएं। साथ ही वह गवाहों के प्रभावित नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान उनकी ओर से पेश वकील ने दलील दी कि ईडी ने गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की जबकि सीआरपीसी की धारा.167 ;2द्ध के तहत नियम तय है कि अगर ऐसे मामले में गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर चार्जशीट नहीं दाखिल की गई तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। यादव सिंह की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में ईडी को 29 अप्रैल तक चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी और 30 अप्रैल को रविवार था। एक मई को जमानत अर्जी लगाई गई। वहीं ईडी ने दो मई को चार्जशीट दाखिल की। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद यादव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से संबंधित मामले में सिंह को जमानत दी है।