कानून रिव्यू/नई दिल्ली
नरेंद्र मोदी सरकार में तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। आइए जानते हैं कि इस बिल की खास बातें और तीन तलाक देने वाले आरोपियों को अब कितनी सजा मिलेगी? इस बिल को मुस्लिम महिला महिला अधिकार संरक्षण कानून बिल 2019 का नाम दिया गया है। अब मौखिक, लिखित या किसी भी अन्य माध्यम से तीन तलाक देना कानूनन जुर्म होगा।् ऐसा करने वालों को सजा का प्रावधान है। सजा की बात करें तो आरोपी को 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। ये जमानती अपराध में आएगा। पीड़ित महिला ऐसा करने वालों से मुआवजे की मांग कर सकती है, लेकिन मुआवजा कितना देगा होगा ये मजिस्ट्रेट तय करेंगे। ऐसे मामले में अगर बच्चे नाबालिग हैं तो उनको मां की कस्टडी मिलेगी, वरना बच्चों की कस्टडी मजिस्ट्रेट तय करेंगे।