कानून रिव्यू/ नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल सौदे को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है। बुधवार को चार घंटे लंबी बहस के बाद देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। राफेल सौदे को जायद ठहराने के लिए एयरफोर्स के वाइस मार्शल ने भी कोर्ट में बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने एयर वाइस मार्शल चलपति से पूछा कि भारतीय वायुसेना में आखिरी बार विमान कब शामिल किए गए थे। एयर वाइस मार्शल चलपति ने कोर्ट को बताया कि सुखोई 30 आखिरी बार शामिल किए गए। अब चूंकि भारत को चौथी पीढ़ी से आगे के विमानों की ज़रूरत है, इसीलिए राफेल विमानों को चुना गया। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या साल 1985 के बाद कोई भी जेट विमान भारतीय वायु सेना में शामिल नहीं किया गया? तो वायुसेना अधिकारियों ने कहा कि नहीं, पिछले 33 वर्षों से कोई भी जेट विमान शामिल नहीं किया गया।