कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशों के अनुसार 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज सीनियर डिविजन मीनाक्षी सिन्हा ने बताया कि लोक अदालत के अंतर्गत विशेषत सेवा संबंधित मामले,, लघु अपराधिक मामले, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकार अधिनियम के मामले, बिजली व पानी से संबंधित मामले, धारा 138 एन आई एक्ट के मामले, भू राजस्व के मामले तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर भी बैंक संबंधित ऋण के मामले एनपीसीएल के बिजली के मामले एवं बीमा संबंधी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण योग्य अन्य विवाद जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि हेतु इच्छुक हो, वे मामले भी निस्तारित कराए जा सकते हैं। मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम एवं बीमा संबंधित मामलों के सुलभ एवं सुगम निस्तारण हेतु फ्री ट्रायल का आयोजन दिनांक 16 नवंबर 2019 और 30 नवंबर 2019 तथा 7 दिसंबर 2019 को न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें पक्ष कार बीमा कंपनी के मध्य समझौता वार्ता के माध्यम से मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा।