- कानून रिव्यू/गौतमबुद्धनगर
—————————— 10 फरवरी, 2018 को पूरे जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस संबंध में प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय)/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत गौतमबुद्धनगर अनिल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित होने वाली लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर पारिवारिक वाद, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर वाद, शमनीय आपराधिक वाद, दीवानी वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के वाद, एनआईटी एक्ट के वाद, प्री- लिटीनेशन के मामलें, पानी व बिजली के वाद, बाट तथा माप अधिनियम के वाद एवं अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जाएगा।
नोडल अधिकारी अनिल कुमार सिंह के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जनपद के समस्त अधिकारियों का यह भी आहवान किया है, कि आयोजित लोक अदालत को जनपद में सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों के द्वारा अपनी विभागीय तैयारियां पूर्ण करने की कार्यवाही समय रहते कर ली जाए, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव हो सकें।