लोकसभा में भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन बिल पारित
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
—————————-रिश्वत लेने और देने के कानून को तेज धार दी जा रही है। कानून में हुए संशोधन के बाद अब यदि रिश्वत देते पकडे जाते हैं तो पूरे 7 साल तक ही सजा हो सकती है। लोकसभा में यह भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन बिल पास हो गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह कानून धारदार और ताकतवार हो जाएगा। इस कानून के तहत के यदि आप किसी को रिश्वत देते पकड़े जाते हैं तो आपको सात साल तक की सज़ा हो सकती है हालांकि रिश्वत देने वालों को अपनी बात रखने के लिए सात से 15 दिन का समय दिया जाएगा। ् राज्यसभा में यह पिछले सप्ताह पारित हुआ था। इस विधेयक में 1988 के मूल कानून को संशोधित करने का प्रावधान है। इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्तमान विधेयक में ध्यान दिया गया है कि ईमानदार अधिकारियों के कोई भी अच्छे प्रयास बाधित नहीं हों। इस सरकार के शासन में आने के बाद जनता का विश्वास भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने वालों पर बहाल हुआ है। राज्यसभा में इसे 43 संशोधनों के साथ पारित किया गया और इसमें रिश्वत देने वाले को भी परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो रिश्वत देगा उसे भी रिश्वत लेने वाले के समान ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाए।