केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद बार कांउसिल ऑफ इंडिया द्वारा वकीलों को जारी होने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र को मान्यता दे दी गई है। इसलिए ट्रेन में सफर के दौरान वकीलों के आईकार्ड को आईडी प्रूफ माना जाए। रेलवे के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट आदि के आठ लाख से अधिक वकीलों को फायदा होगा।
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
अभी तक वकीलों के फोटो युक्त पहचान पत्र को ट्रेन में सफर के दौरान मान्यता प्राप्त नहीं थी। रेलवे के सूचीबद्ध आईडी प्रूफ नहीं होने पर यात्री बगैर टिकट माना जाता था। अब रेल मंत्रालय ने अपनी आईडी प्रूफ की सूची में वकीलों को बार कांउसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी आईकार्ड को मान्यता दे दी है। गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने 8 अक्तूबर को सभी 17 जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उल्लेख है कि केरल हाईकोर्ट के आदेश के बाद बार कांउसिल ऑफ इंडिया द्वारा वकीलों को जारी होने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र को मान्यता दे दी गई है। इसलिए ट्रेन में सफर के दौरान वकीलों के आईकार्ड को आईडी प्रूफ माना जाए। रेलवे के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट आदि के आठ लाख से अधिक वकीलों को फायदा होगा। रेलवे टिकट काउंटर पर भी बुकिंग के समय यात्री को अपना आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। इसके बाद ही टिकट बुकिंग होती है। कमोबेश ई-टिकट की बुकिंग के दौरान सिस्टम आईडी प्रूफ का जिक्र करना होता है। इसमें एसी-1, 2, 3 व स्लीपर श्रेणी के टिकट खरीदने के लिए आईडी प्रूफ को रेलवे ने अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद रेल टिकट की होने वाली कालाबाजरी को रोकना है।
– एसी व स्लीपर क्लास में मान्य आईडी प्रूफ –
मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
केंद्र व राज्य सरकार का फोटो पहचान पत्र
मान्यता प्राप्त स्कूल-कॉलेज का फोटो पहचान पत्र
फोटो युक्त बैंक की पासबुक
राष्ट्रीय बैंकों के क्रेडिट कार्ड (फोटो युक्त)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के फोटो पहचान पत्र
जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर परिषद व पंचायत के फोटो