पानीपत कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद का फैसला
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कानून रिव्यू/पानीपत
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पानीपत की कोर्ट ने पिता और उसके बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पानीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश वीपी सिरोह की अदालत ने गांव इसराना में हुए रोहताश हत्याकांड और मृतक के भाई पर जानलेवा हमले के दोषी कृष्ण और इसके दो बेटे-आनंद व ऋषि, को आजीवन कारावास और 30500-30500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गौरतलब है कि रोहताश हत्याकांड का आरोपी व कुख्यात अपराधी रविंद्र फरवरी में गोहाना के पास एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वहीं, हत्याकांड व जानलेवा हमले के दोषी जयनारायण को अदालत 20 अप्रैल को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। रुपयों के लेन-देन के विवाद में 4 जनवरी 2016 को गांव इसराना में बीज व खाद की दुकान करने वाले रोहताश की गोलियां मार कर हत्या कर दी गई थी। जबकि रोहताश का भाई हत्यारों की फायरिंग में बाल-बाल बच गया था। अब हमले के दोषी कृष्ण और उसके बेटों आनंद व ऋषि को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
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