ऑडी कार गलतियां इतनी बड़ी हैं कि जिन नियमों का उसने उल्लंघन किया है उसके तहत उसे अधिकतम छह महीने की सजा हो सकती है। परन्तु संबंधित अदालत ने उसे पहले ही सबक देने वाली सजा सुनाई है अन्यथा वह बड़ी सजा का हकदार है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस समय आरोपी को पकड़ा गया वह सड़क पर वाहन लेकर चलने की स्थिति में नहीं था।
दिल्ली कोर्ट की टिप्पणी
कानून रिव्यू/नई दिल्ली
———————– दिल्ली कोर्ट ने महंगी यानी लग्जर चालकों को निशाने पर लिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी है कि मंहगी कार वाले लोग ही ज्यादातर कानून तोडते हैं और दिल्ली में तो यह आम बात हो चली है। कोर्ट ने यह टिप्पणी ऑडी कार चलाने वाले एक युवक के मामले में की है और साथ ही राहत देने से साफ इंकार कर दिया है
नशे में ऑडी चलाते पकड़े गए एक युवक को दिल्ली की निचली अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया। अदालत ने युवक की पांच दिन की जेल की सजा को बरकरार रखा। साथ ही फैसले में सख्ती से कहा कि पिछले कुछ समय में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली की सड़कों पर मंहगी कार चलाने वाले कानून तोड़ने में आगे हैं। ऐसे लोग एक साथ कई.कई कानून तोड़ रहे हैं।
सजा अन्य के लिए सीख
————————–पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस मान की अदालत ने आरोपी पारिक की सजा के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में महंगा वाहन व उच्च सामाजिक रुतबा रखना कानून तोड़ने का प्रतीक बन रहा है। जबकि इस विशेष वर्ग से उम्मीद की जाती है कि वह नियमों का पालन करें और दूसरों के लिए सीख बनें। अदालत ने अपने निर्णय में हाल ही के कुछ बड़े हादसों का जिक्र भी किया। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधी की सजा में नरमी बरतने पर विचार भी किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। आरोपी की सजा अन्य के लिए सीख होगी।
सुधार के लिए गुहार
——————पिछले साल जून में नशे की हालत में कनॉट प्लेस में ऑडी कार चलाते पकड़े गए पारिक को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पांच दिन की जेल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया था। पारिक की तरफ से सत्र अदालत में अपील दायर कर कहा गया कि उसने अदालत में खुद अपना अपराध कबूला था। यह उसका पहला अपराध था इसलिए उसे सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने कहा कि अपराध कबूलने से ज्यादा गंभीर यह है कि अगर आपसे कोई हादसा होता तो वह कितना हानिरकारक हो सकता था तो छह महीने जेल होती। अदालत ने ऑडी कार के चालक को चेताते हुए कहा है कि उसकी गलतियां इतनी बड़ी हैं कि जिन नियमों का उसने उल्लंघन किया है उसके तहत उसे अधिकतम छह महीने की सजा हो सकती है। परन्तु संबंधित अदालत ने उसे पहले ही सबक देने वाली सजा सुनाई है अन्यथा वह बड़ी सजा का हकदार है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस समय आरोपी को पकड़ा गया वह सड़क पर वाहन लेकर चलने की स्थिति में नहीं था।