पुलिस कमिश्नरेट/ गौतमबुद्धनगर
गौतमबुद्धनगर में भी अब धारा-144 आगामी 3 मई तक बढा दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था गौतमबुद्धनगर आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोरोना वायरस कोविड-19 के भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में ’दिनांक 03 मई 2020 तक’ लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस संबंध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । जनपद गौतमबुद्धनगर में लोगो के स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से अनेक हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए गए हैं । कोरोना से बचाव एवं जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रतिबन्धात्मक उपाय के तहत पूरे जनपद में आज दिनांक 14-04-2020 तक के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया गया था जो अब दिनांक 03 मई 2020 तक जारी रहेगा । स्थिति की तात्कालिकता के दृष्टिगत तथा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सभी को उक्त अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबन्धित किए गए समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा । उन्होंने बताया कि इस अवधि में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।