कानून रिव्यू/झारखंड
यदि लॉकडाउन तोडने की जुरूरत की तो समझ लिजिए 2 साल तक जेल और 1 लाख जुर्माना हो जाएगा। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए झारखंड सरकार ने सख्ती से यह फैसला किया है। राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लागू नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक मे झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश.2020 को स्वीकृति दे दी गई है। यानि अब सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा.निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकेगी। कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से लॉकडाउन के संबंध में समय.समय पर दिशा.निर्देश लागू किए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि लोग इसके अनुपालन में लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन राज्य में इस विषय से संबंधित दंड के लिए कोई एक्ट नहीं होने के कारण सरकार सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मास्क नहीं पहनने, सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर भीड़ लगाने और लॉकडाउन के अन्य प्रावधानों की अवहेलना करने वालों को 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, साथ ही 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।