कानून रिव्यू/नई दिल्ली
लोकपाल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वह दस दिन के भीतर तय कर बताए कि वह लोकपाल पर सेलेक्शन कमिटी की बैठक कब करने जा रही है? दरअसल इस कमिटी के जरिए ही लोकपाल के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार से सवाल पूछने के साथ ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रशांत भूषण की याचिका को भी खारिज कर दिया है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि लोकपाल पर बनाई जा रही सेलेक्शन कमिटी के चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम सार्वजिनक किए जाएं। प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस संबंध में आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर उस आवेदन को भी खारिज कर दिया है, जिसमें अवमानना की सुनवाई से जस्टिस अरूण मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया था।