बांग्लादेश हाईकोर्ट का शादी के प्रमाण पत्र को लेकर ऐतिहासिक कदम
कानून रिव्यू/इंटरनेशनल
बांग्लादेश हाईकोर्ट ने शादी के प्रमाण पत्र में दुल्हन की वर्जिनिटी का खुलासा करने वाले कॉलम को हटाने का दिया आदेश है। बांग्लादेश के हाई कोर्ट डिवीजन ने बांग्लादेश सरकार को “कुमारी“ शब्द को कबीनामा से हटाने का आदेश दिया है, क्योंकि इसकी प्रकृति अपमानजनक थी। अदालत ने कहा कि इसके बजाय दुल्हन का वर्णन करने के लिए “ओबिबाहितो“ का उपयोग करें। “कुमारी“ शब्द का इस्तेमाल अविवाहित को सूचित करने के लिए किया गया था, इसका मतलब ’कुंवारी’ भी था। दूसरी ओर “ओबिबाहितो“ का अर्थ विशेष रूप से अविवाहित है। कबीननामा एक मुस्लिम विवाह विलेख है, जिसको बांग्लादेश मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम, 1974 के तहत स्वरूप प्रदान किया गया है। इसमें एक दुल्हन को यह बताने की आवश्यकता थी कि क्या वह “कुमारी“, एक विधवा, या तलाकशुदा है। इस शब्द को हटाने के लिए एक याचिका बांग्लादेश लीगल एड एंड सर्विसेज ट्रस्ट और बांग्लादेश महिला परिषद ने दायर की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल महिलाओं के लिए अपमानजनक है और उनके निजता के अधिकार के खिलाफ है। अधिवक्ता ऐनुन नाहर सिद्दीका के माध्यम से याचिकाकर्ता संगठनों के प्रस्तुतिकरण से सहमत होकर उच्च न्यायालय ने सरकार को इस शब्द को हटाने और इसे “ओबिबाहितो“ से बदलने का आदेश दिया। अदालत ने अधिकारियों को प्रमाण पत्र पर दूल्हे के लिए “अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा“ विकल्प पेश करने का भी निर्देश दिया। पूर्ण निर्णय अक्टूबर तक प्रकाशित होने की उम्मीद है जब प्रमाण पत्र में परिवर्तन प्रभावी होंगे।