सुप्रीम कोर्ट की कानून का उल्लंघन करने पर कार्यवाही के लिए टिप्पणी
- कानून रिव्यू/नई दिल्ली
—————————सुप्रीम कोर्ट ने कानून का उल्लंघन करने वाली विदेशी लेखा फर्मो पर कार्यवाही के लिए सरकार से कहा है। कोर्ट ने कहा, कानून का शासन स्थापित होना चाहिए। आप (सरकार) देखिए कि कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं और फिर कार्रवाई कीजिए। भारत में संचालित हो रहे विदेशी फर्म द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ को केंद्र ने सूचित किया कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले फर्मो के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पीठ ने कहा, कानून का शासन स्थापित होना चाहिए। आप (सरकार) देखिए कि कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं। फिर कार्रवाई कीजिए। यदि आप कार्रवाई करते हैं तो हमसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम व्यक्तिगत मामलों में नहीं झांकते हैं। यदि राज्य इसे देखता है तो हमें नहीं लगता है कि हमें कोई दिशा निर्देश देना चाहिए।