लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सुलह समझौते तथा अपराध की संस्कृति के आधार पर किया जाता है, मुकदमों का निस्तारणः सिन्हा
कानून रिव्यू/ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्धनगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा दिवस के मौके पर आदर्श इंटर कॉलेज ग्राम प्यावली एनटीपीसी के प्रांगण में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर जनता को जागरूक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती मीनाक्षी सिन्हा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना निशुल्क कानूनी सहायता एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यतः निशुल्क विधिक सहायता जिसके द्वारा समाज में गरीब व असहाय महिलाएं, बच्चे,बंदी,वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य के अतिरिक्त जिनकी वार्षिक आय सालाना 300000 से कम है वह निशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार व्यक्ति होते हैं। लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सुलह समझौते तथा अपराध की संस्कृति के आधार पर मुकदमों का निस्तारण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त काउंसलिंग एवं मीडिएशन द्वारा मुकदमो में सुलह समझौते द्वारा निस्तारण कराना तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर भी मामलों को सुलह समझौते से वह आपसी सहमति से निस्तारण किया जाता है। विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा का महत्व, संविधान में दिए गए अधिकार एवं कर्तव्य तथा गुड टच वह बैड टच के संबंध में भी चर्चा की गई तथा इस संबंध में बच्चों को बताया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नामित पीएलबी राजवीर सिंह अकेला और हरेंद्र के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य, पैनल अधिवक्ता अफरोज खान, स्थानीय नागरिक, अध्यापक गण एवं अधिक संख्या में बच्चों ने भी भाग लिया।