बीसलपुर के गांव भडरिया निवासी बांधूराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री सत्यवती का विवाह साल 2013 में अमरा करोड के सर्वेश के साथ हुआ था। आरोप है कि दहेज में कार व दो लाख की मांग को लेकर पति और सास विमला देवी विवाहिता का उत्पीड़न करते रहे। अंत में 6 अक्तूबर 2014 को सत्यवती की मौत हो गई। उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले में दहेज की मांग पूरी न करने पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई
कानून रिव्यू/पीलीभीत
—विवाहिता की मौत के मामले में कोर्ट ने पति और सास को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह ने विवाहिता की मौत के मामले में पति और सास को दोषी पाकर दस वर्ष कैद और प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। बीसलपुर के गांव भडरिया निवासी बांधूराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री सत्यवती का विवाह साल 2013 में अमरा करोड के सर्वेश के साथ हुआ था। आरोप है कि दहेज में कार व दो लाख की मांग को लेकर पति और सास विमला देवी विवाहिता का उत्पीड़न करते रहे। अंत में 6 अक्तूबर 2014 को सत्यवती की मौत हो गई। उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले में दहेज की मांग पूरी न करने पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक ने कई गवाह पेश किए। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह ने आरोपी पति व सास को दोषी पाकर दस वर्ष कैद व प्रत्येक को 15-15 हजार जुर्माना लगाया है।