कानून रिव्यू/केरल
———————–अयप्पा मंदिर जाने की कोशिश करते हुए एहतियातन हिरासत में लिए गए केरल बीजेपी के महासचिव के् सुरेन्द्रन को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुरेन्द्रन के साथ सभी 69 लोगों को सशर्त जमानत दी गई है।् कोर्ट ने सभी दो महीने तक सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं करने की शर्त पर जमानत दी् इसी के साथ कोर्ट ने भाजपा नेता को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। बीजेपी नेता सुरेंन्द्रन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन पर गैर जमानती अपराधों के आरोप लगाए गए।् वह दो अन्य लोगों के साथ सबरीमला स्थित मंदिर जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक यतीश चंद्रा ने सुरेन्द्रन को सबरीमला की ओर न जाने के लिए कहा था लेकिन वह रुके नहीं। उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया गया और चित्तर पुलिस थाने लाया गया। सुरेन्द्रन को पत्तनमतिट्टा जिला अस्पताल ले जाया गया और फिर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके घर पर उन्हें पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने सुरेन्द्रन के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 और 34 के तहत मामले दर्ज किए थे।