संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नही होगी और कानून का डंडा चलेगा
- कानून रिव्यू/उत्तर प्रदेश
—————————-उत्तर प्रदेश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नही होगी और कानून का डंडा चलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अब सरकारी संपत्ति को नुकसान वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार धरना .प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से निपटने के लिए नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत सरकारी संपत्ति का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई संबंधित व्यक्ति, प्रदर्शनकारी और प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठन से की जाएगी। इसके लिए दो तरह के कानून बनाने पर विचार हो रहा है। पहला डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और दूसरा डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट इसके लिए गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनायी गई है।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। इस एक्ट में क्लेम ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा जो पब्लिक से हुए नुकसान का आकलन कर रिकवरी आदेश जारी करेगा। रिकवरी न होने पर आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। इस कानून में सरकारी बिल्डिंग या दीवारों पर विज्ञापन की पेंटिंग कराना, दीवारों पर पोस्टर चिपकाना और दीवारों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कृत्य भी शामिल होगा।